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एक प्लेट पनीर चिल्ली की कीमत 1 लाख 10 हजार, जानें पूरा मामला..

Consumer court imposed a fine of Rs 110000 on Paneer Chilli

Motihari :-एक प्लेट पनीर चिल्ली की कीमत एक लाख दस हजार चुकानी पड़ी, वो भी दुकानदार को, ये अनोखा मामला सामने आया है,बिहार के मोतिहारी शहर से.

यहां के एक प्रतिष्ठित होटल रेस्टूरेंट को दूषित पनीर-चिल्ली ग्राहक को खिलाना महंगा पड़ गया, शिकायत के बाद बाद जिला उपभोक्ता न्यायालय ने होटल के मालिक खिलाफ एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।यह जुर्माना प्रतिष्ठित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामेश्वर शाह और प्रबंधक विजय दास के खिलाफ  लगी है.

उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने होटल मालिक को जुर्माने के तौर पर एक लाख दस हजार रुपए और 150 रुपए पनीर चिल्ली का दाम देने का भी निर्देश दिया है।साथ ही एक महीने के अंदर भुगतान नहीं करने की स्थिति में 7 प्रतिशत ब्याज की दर से जोड़कर राशि उपभोक्ता को देने का भी निर्देश दिया है।

 बता दे कि यह मामला तब सामने आया जब दरपा थाना इलाके के जितेंद्र कुमार ने कुछ महीने पहले अन्नपूर्णा एंड डॉटर्स रेस्टोरेंट राजा बाजार ब्रांच से 150 रुपये की पनीर चिल्ली ऑर्डर की और उसको खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। जितेंद्र कुमार को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उन्हें काफी राशि खर्च करनी पड़ी।अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पीड़ित जितेंद्र कुमार ने उपभोक्ता  आयोग न्यायालय में शिकायत 133/24 दर्ज की,जिसके बाद उपभोक्ता आयोग न्यायालय ने दूसरे पक्ष रामेश्वर साह को बुलाया लेकिन वे सशरीर उपस्थित नहीं हुए।उपभोक्ता फोरम न्यायालय के कड़ाई के बाद उन्होंने अपना लिखित जवाब भेजा लेकिन कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।वही वादी के तरफ से सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, इसके बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए होटल मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया है.

 कोर्ट का आदेश इस प्रकार है-


 मोतिहारी से प्रशांत की रिपोर्ट 

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