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सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Big relief to the candidates of Civil Judge Junior Division

खबर झारखंड से है जहां सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आवेदन लिया जा रहा था. लेकिन, इस आवेदन को लेकर उम्मीदवारों की जो उम्र सीमा है उसे लेकर मामला झारखंड हाईकोर्ट में फंसा हुआ था. वहीं, अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है. सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, अब 35 साल से अधिक उम्र वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के कैंडिडेट्स भी परीक्षा में बैठ सकेंगे. 

वहीं पूरे मामले को लेकर बताया गया कि, सिविल जज, जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन लिया है. वहीं, आवेदन के नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 31.01.2023 के आधार पर की गई. जिसके मुताबिक, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होना अनिवार्य है. इसी मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता अभिषेक कुमार और अन्य की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. कट ऑफ डेट की वजह से ये उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे. 

याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि, उनके राज्य में सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा हुए 5 साल से अधिक हो गए. वे कई साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं. परीक्षा नहीं होने की वजह से उम्र सीमा निर्धारित 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है. ऐसे में हमें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग की गई थी. वहीं, इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. जिसके बाद जो याचिकाकर्ता थे, उनके पक्ष में फैसला लिया गया. अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी गई.  बता दें कि, कुल 138 पदों के लिए आवेदन भरे गए थे.

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