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BJP नेता हत्याकांड में कोर्ट का सख्त फैसला,सगे भाई समेत 7 दोषियों को मिली सजा

Court's strict decision in BJP leader murder case, 7 culprit

BREAKING NEWS: बड़ी खबर बिहार के भोजपुर जिले से है,जहां भारतीय जनता पार्टी(BJP) के प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्यकांड में दोषियों के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है.इस हत्या कांड में दो सगे भाई को आजीवन कारावास और पांच अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है.वहीं साक्ष्य के अभाव में कई आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

सगे भाइयों को आजीवन कारावास

आरा सिविल कोर्ट के एडीजे-आठ नीरज किशोर की कोर्ट ने दो आरोपित भाइयों ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है, जबकि हत्या के प्रयास में पप्पू सिंह, हरेंद्र सिंह, बसंत मिश्रा, उमाकांत मिश्रा और टुन्नी मिश्रा को दस साल सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया गया है। साथ ही पांचों को आर्म्स एक्ट में भी अलग से तीन साल सजा और दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.इन सभी आरोपियों को 9 अप्रैल की सुनवााई के दिन ही दोषी करार दिया गया था और आज सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया है.दोषियों को सजा सुनाये जाने के बाद मृतक विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा ने संतोष जताया है.मीडिया से बात करते हुए राकेश ने कहा कि सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने पाप किया था उनको सजा मिली है। यह एक राजनीतिक हत्या थी, । राजनेताओं के द्वारा पाले गए गुंडे इस हत्या में शामिल थे। पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था और हत्या की गवाह की भी हत्या कर दी गई थी,पर अंत में न्याय की जीत हुई है. 

न्याय की जीत

अपर लोक अभियोजक मानिक कुमार सिंह ने बताया कि भाजपा नेता विशेश्वर ओझा की हत्या के नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को आजीवन कारावास टील डेथ, साथ ही दोनों पर 302 के तहत 85-85 हजार फाइन लगाया गया है। दोनों पर साजिश के तहत हत्या करने के मामले में सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अन्य 5 आरोपियों को 307 के तहत 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक  मानिक कुमार सिंह ने बताया कि यह बड़ी जीत है। अन्य पांच दोषियों उमाकांत मिश्रा,टुन्नी मिश्रा,बसंत मिश्रा,हरेंद्र सिंह,पप्पू सिंह को 307 एवं आर्म्स एक्ट में दस साल की सजा के साथ 35 हजार का जुर्माना लगाया गया है।


2016 में हुई थी हत्या

बताते चलें कि बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्‍या वर्ष 2016 में अपराधियों ने कर दी थी। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में उस समय घटी थी,जब वे एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी बीच हथियार से लैस अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। मौके पर ही विशेश्‍वर ओझा की मौत हो गई थी। घटना को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया था और खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई थी.


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